Loading
पटना,19 नवम्बर। पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग की नीति,नियम और प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिका पर ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक लगा दी। नये वर्ष में 21 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के जज प्रभात कुमार सिंह की एकल पीठ ने औरंगाबाद के शिक्षकों की ओर से दायर याचिका पर सुवाई कर रोक लगान के साथ सरकार को तीन सप्ताह के अंदर जबाब देने को कहा है। याचिका में शिकायत है कि सरकार मनमाने तरीके से ट्रांसफर-पोस्टिंग कर रही है। नियम कुछ और नीति कुछ और तथा प्रक्रिया अलग-अलग है।