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तेजस्वी यादव का पासी समाज के हित में ताडी को शराबबंदी कानून के दायरे से बाहर करने का चुनावी वायदा
तेजस्वी यादव का पासी समाज के हित में ताडी को शराबबंदी कानून के दायरे से बाहर करने का चुनावी वायदा
by
Arun Pandey,
March 06, 2025
in
बिहार
पटना,06मार्च। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पासी समाज के हित में ताडी को शराबबंदी कानून के दायरे से बाहर करने का चुनावी वायदा किया है।
पासी समाज के साथ कई राउंड की वार्ता के उपरांत आज प्रेस कांफ्रेंस में हमने घोषणा कि हमारी सरकार बनने पर पासी भाइयों की आजीविका के लिए प्राकृतिक पेय पदार्थ “ताड़ी” बेचने पर पाबंदी को बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम-𝟐𝟎𝟏𝟔 से बाहर कर देंगे।
शराबबंदी क़ानून के तहत अब तक लगभग 𝟏𝟐 लाख 𝟖𝟎 हज़ार लोगों को जेल भेजा गया है जिसमें 𝟗𝟖-𝟗𝟗% लोग दलित और अतिपिछड़े वर्गों के है। इस कानून की आड़ में 𝐍𝐃𝐀 सरकार द्वारा ग़रीबों को अत्यधिक परेशान किया गया है। दलित और पासी समाज की एक बड़ी आबादी का शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और आर्थिक शोषण किया जा रहा है।
ताड़ी बंद होने से पासी समाज के सामने आजीविका का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया था, अब तक जैसे तैसे उन्होंने जीवन यापन किया लेकिन अब गरीबी के कारण जीना भी मुश्किल हो रहा है। सरकार ने पासी भाइयों के लिए नीरा शुरू करने की योजना बनाई थी लेकिन इस सरकार ने उसे भी विफल कर दिया है इसलिए ताड़ी शुरू करना अत्यावश्क है।
माननीय न्यायालय ने शराबबंदी कानून पर कहा है कि "बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 𝟐𝟎𝟏𝟔 अपने उद्देश्य से भटक गया है। शराबबंदी कानून की कड़ी शर्तें पुलिस के लिए एक सुविधाजनक उपकरण बन गई हैं. पुलिस अक्सर तस्करों के साथ मिलीभगत में काम करती है. कानून से बचने के लिए नए तरीके विकसित किए गए हैं."
𝟏 अप्रैल 𝟐𝟎𝟏𝟔 से 𝟑𝟏 अगस्त 𝟐𝟎𝟐𝟒 तक शराबबंदी क़ानून के तहत 𝟖 सालों में कुल 𝟏𝟐,𝟕𝟗,𝟑𝟖𝟕 लोगों को शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है इसमें मद्य निषेध विभाग ने 𝟓, 𝟒𝟑𝟑𝟐𝟔 और पुलिस विभाग ने 𝟕,𝟑𝟔 𝟏𝟔𝟏 गिरफ्तारियां की हैं.
अब तक शराबबंदी कानून के उल्लंघन से जुड़े 𝟖,𝟒𝟑,𝟗𝟎𝟕 मामले दर्ज किए गए हैं। इसका मतलब हर महीने औसतन लगभग 𝟏𝟐,𝟕𝟗𝟒 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हर दिन लगभग 𝟒𝟐𝟔 लोगों की गिरफ्तारी का मतलब यह है कि राज्य में हर घंटे करीब 𝟏𝟖 लोगों को शराब से जुड़े मामले में पकड़ा गया।
एक अनुमान के अनुसार अब तक 𝟐 हज़ार से अधिक लोग ज़हरीली शराब से मारे गए है अथवा यूँ कहे कि सरकार ने उनकी हत्या की है।
पासी समाज के साथ कई राउंड की वार्ता के उपरांत आज प्रेस कांफ्रेंस में हमने घोषणा कि हमारी सरकार बनने पर पासी भाइयों की आजीविका के लिए प्राकृतिक पेय पदार्थ “ताड़ी” बेचने पर पाबंदी को बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम-𝟐𝟎𝟏𝟔 से बाहर कर देंगे।
शराबबंदी क़ानून के तहत अब तक लगभग 𝟏𝟐 लाख 𝟖𝟎 हज़ार लोगों को जेल भेजा गया है जिसमें 𝟗𝟖-𝟗𝟗% लोग दलित और अतिपिछड़े वर्गों के है। इस कानून की आड़ में 𝐍𝐃𝐀 सरकार द्वारा ग़रीबों को अत्यधिक परेशान किया गया है। दलित और पासी समाज की एक बड़ी आबादी का शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और आर्थिक शोषण किया जा रहा है।
ताड़ी बंद होने से पासी समाज के सामने आजीविका का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया था, अब तक जैसे तैसे उन्होंने जीवन यापन किया लेकिन अब गरीबी के कारण जीना भी मुश्किल हो रहा है। सरकार ने पासी भाइयों के लिए नीरा शुरू करने की योजना बनाई थी लेकिन इस सरकार ने उसे भी विफल कर दिया है इसलिए ताड़ी शुरू करना अत्यावश्क है।
माननीय न्यायालय ने शराबबंदी कानून पर कहा है कि "बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 𝟐𝟎𝟏𝟔 अपने उद्देश्य से भटक गया है। शराबबंदी कानून की कड़ी शर्तें पुलिस के लिए एक सुविधाजनक उपकरण बन गई हैं. पुलिस अक्सर तस्करों के साथ मिलीभगत में काम करती है. कानून से बचने के लिए नए तरीके विकसित किए गए हैं."
𝟏 अप्रैल 𝟐𝟎𝟏𝟔 से 𝟑𝟏 अगस्त 𝟐𝟎𝟐𝟒 तक शराबबंदी क़ानून के तहत 𝟖 सालों में कुल 𝟏𝟐,𝟕𝟗,𝟑𝟖𝟕 लोगों को शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है इसमें मद्य निषेध विभाग ने 𝟓, 𝟒𝟑𝟑𝟐𝟔 और पुलिस विभाग ने 𝟕,𝟑𝟔 𝟏𝟔𝟏 गिरफ्तारियां की हैं.
अब तक शराबबंदी कानून के उल्लंघन से जुड़े 𝟖,𝟒𝟑,𝟗𝟎𝟕 मामले दर्ज किए गए हैं। इसका मतलब हर महीने औसतन लगभग 𝟏𝟐,𝟕𝟗𝟒 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हर दिन लगभग 𝟒𝟐𝟔 लोगों की गिरफ्तारी का मतलब यह है कि राज्य में हर घंटे करीब 𝟏𝟖 लोगों को शराब से जुड़े मामले में पकड़ा गया।
एक अनुमान के अनुसार अब तक 𝟐 हज़ार से अधिक लोग ज़हरीली शराब से मारे गए है अथवा यूँ कहे कि सरकार ने उनकी हत्या की है।
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