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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एंटी-पेपर लीक संशोधन बिल को दी मंजूरी .कानून लागू
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एंटी-पेपर लीक संशोधन बिल को दी मंजूरी .कानून लागू
पांच से दस साल तक सजा.₹10 करोड़ तक जुर्माना.विशेष अदालतों का होगा गठन
by
Arun Pandey,
August 01, 2026
in
देश
नंई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी है।
वविधेयक में लोक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक मामलों में आरोपियों के जल्दी सजा दिलाने के लिए हर राज्य में फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने और सजा बढ़ाने का प्रावधान है।
कानून मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक गजट नोटिफिकेशन में संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने की जानकारी दी।
संसद के दोनों सदनों में पारित इस विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति मिलने से .नया कानून लागू होने के बाद, पेपर लीक मामलों की जांच दो महीने के अंदर पूरी होनी है।
कानून के अनुसार, पेपर लीक या परीक्षाओं में अनुचित तरीके अपनाने वालों को कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा. संगठित अपराध के लिए, नए कानून में कम से कम सात साल की सजा और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रवाधान है।
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