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मुख्यमंत्री,शिक्षा मंत्री और एसीसी का आदेश जानें पटना,21 दिसम्बर। बिहार के नियोजित शिक्षकों की सरकारीकर्मी बनने की लड़ाई अब महंगी साबित हो रही है। कैबिनेट द्बारा 18 दिसंबर को स्वीकृत बिहार विशिष्ट शिक्षक (संशोधित) नियमावली 2024 में दो प्रमुख संशोधन हुए है। पहला -तीन बार की बजाय पांच बार सक्षमता परीक्षा होगी और दूसरा - परीक्षा पास नियोजित शिक्षक जहां अभी पढा रहे ,वहीं विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करेंगे। संशोधित नियमावली में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संशोधन विशिष्ट शिक्षकों को "विशिष्ट व्यक्ति" बनाने के ध्येय उद्देश्य से 15 सूत्री आचरण संहिता और नौ सूत्री पाठ के अनुसरण करने का है। इस दंडावली में वृहत और लघु दंड का प्रावधान जगजाहिर हो चुके हैं । संशोधित नियमावली के अनुसरण में योगदान के बाद से कहलाएंगे विशिष्ट शिक्षक