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सरकार का फैसला:GST 5% और 18% टैक्स स्लैब रहेगा,12% और 28% स्लैब खत्म:22 सितम्बर से लागू
सरकार का फैसला:GST 5% और 18% टैक्स स्लैब रहेगा,12% और 28% स्लैब खत्म:22 सितम्बर से लागू
by
Arun Pandey,
September 03, 2025
in
कारोबार
सरकार का फैसला:GST 5% और 18% टैक्स स्लैब रहेगा,12% और 28% स्लैब खत्म:22 सितम्बर से लागू
केन्द्र सरकार ने GST का दो ही स्लैब रगने का बडा फैसला लिया है। अब सिर्फ 5% और 18% टैक्स स्लैब रहेगा।12% और 28% स्लैब खत्म:22 सितम्बर से लागू होगा।
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST परिषद की बैठक में लिए फैसले को समय की मांग के अनुरूप कहा। ने GST में बड़ा बदलाव करते हुए सिर्फ 5% और 18% की दो टैक्स दरों को मंजूरी दे दी है, जिससे 12% और 28% स्लैब खत्म हो गए हैं।
पीएम नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लालकिला के प्रचीर से राष्ट्र को दिए संबोधन में दीपावली का उपहार स्वरूप GST में बडा बदलाव करने की घोषणा की थी।
GST परिषद ने आज (3 सितंबर) टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव को मंजूरी दे दी है। अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब रहेंगे- 5% और 18%। इसके साथ ही 12% और 28% की दरें खत्म कर दी गई हैं।
नया ऑल-टाइम हाई
इस बदलाव को लेकर GST परिषद की दो दिवसीय 56वीं बैठक के पहले ही दिन दो स्लैब लागू करखने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं, जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं। फुटवियर और कपड़ों पर भी टैक्स में राहत मिली है। अब उन वस्तुओं की कीमत अगर 2,500 रुपए तक है तो उन पर टैक्स सिर्फ 5% लगेगा। पहले यह लिमिट 1,000 रुपए तक थी, जिसके ऊपर 12% टैक्स लगता था। इस फैसले से आम लोगों को काफी फायदा होगा क्योंकि अब महंगे कपड़े और जूते भी सस्ते हो जाएंगे।
हेल्थ सेक्टर में भी राहत
मंत्रियों के ग्रुप ने पहले ही फैसला किया था कि GST में बदलाव करके इसे सिर्फ दो टैक्स रेट्स में बांटा जाएगा- 5% और 18%। GST परिषद ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को टैक्स से मुक्त करने और जीवन बचाने वाली दवाओं पर टैक्स कम करने की योजना को मंजूर किया है। इसका मतलब है कि इन चीजों पर अब कम टैक्स लगेगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी।क्या-क्या होगा सस्ता?
जीएसटी परिषद की बैठक में मक्खन, घी, ड्राई फ्रूट्स, कंडेंस्ड मिल्क, सॉसेज, मांस, जैम एवं जेली, नारियल पानी, नमकीन, पीने के पानी की 20 लीटर वाली बोतल, फल का गूदा और जूस, दूध वाले पेय, आइसक्रीम, पेस्ट्री, बिस्कुट, कॉर्न फ्लेक्स एवं अनाज जैसे उत्पादों पर टैक्स की दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है। कहने का मतलब है कि ये सभी प्रोडक्ट सस्ते हो गए हैं। इसके अलावा बिना पैक खाद्य पदार्थों पर शून्य कर जारी रहेगा।
कंघी, टूथपेस्ट, ब्रश, फेस पाउडर पर भी राहत
टूथपाउडर, दूध पिलाने वाली बोतल, बर्तन, साइकिल, बांस के फर्नीचर और कंघी जैसी वस्तुओं पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव है। वहीं, शैम्पू, टैल्कम पाउडर, टूथपेस्ट, ब्रश, फेस पाउडर, साबुन और हेयर ऑयल पर कर को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने पर फैसला हुआ। सीमेंट पर टैक्स 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत और छोटे पेट्रोल-डीजल वाहनों एवं 350 सीसी इंजन तक के दोपहिया वाहनों पर टैक्स 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने पर फैसला हुआ है। वहीं, टेलीविजन, एयर कंडीशनर, डिशवॉशर जैसे उपभोक्ता उत्पादों पर भी टैक्स को घटाकर 18 प्रतिशत के स्लैब में लाने का प्रस्ताव है।
2500 रुपये तक के जूते-चप्पल सस्ते
जीएसटी परिषद की बैठक में जूते-चप्पल और रेडिमेड कपड़ों पर भी राहत का प्रस्ताव रखा गया। अभी तक 1,000 रुपये तक की कीमत वाले उत्पादों पर 5 प्रतिशत और उससे अधिक दाम वाले उत्पादों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है। जीएसटी परिषद ने जूते-चप्पल एवं परिधानों पर 5 प्रतिशत टैक्स की सीमा बढ़ाकर 2,500 रुपये करने का फैसला किया है। इससे ऊपर की श्रेणी के रेडिमेड कपड़े एवं जूते 18 प्रतिशत टैक्स के दायरे में आएंगे।
GST में बदलाव से उत्दपादन करने वाले राज्यों को नुकसान और उपभोक्ता राज्यों को राहत मिलने का आकलन है।
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