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विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने मंत्री दीपक प्रकाश को दिलाई सदस्य पद एवं गोपनीयता की शपथ
विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने मंत्री दीपक प्रकाश को दिलाई सदस्य पद एवं गोपनीयता की शपथ
by
Arun Pandey,
August 06, 2026
in
बिहार
पटना.05अगस्त।
बिहार विधान परिषद् के माननीय सभापति अवधेश नारायण सिंह ने आज बिहार विधान परिषद् के नवमनोनीत सदस्य पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।
शपथ ग्रहण समारोह में बिहार विधान परिषद वेश्म में संपन्न हुआ।
इस अवसर पर विधान परिषद के उपसभापति प्रो. डॉ. रामवचन राय, राज्यसभा सांसद एवं आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, और भवन निर्माण मंत्री लेशी सिंह, विशेष रूप से उपस्थित रही।
समारोह में बिहार विधान परिषद् के उपनेता (सत्तारूढ़ दल), सदस्य संजीव कुमार सिंह, महेश्वर सिंह, श्री जनक राम, विजय कुमार सिंह, ष डॉ प्रमोद कुमार, विधायक आलोक कुमार, बिहार विधान परिषद् के प्रभारी सचिव शंकर कुमार, उपसचिव श्री मिथिलेश कुमार सहित परिषद् सचिवालय के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
सभापति अवधेश नारायण सिंह ने दीपक प्रकाश को सदस्यता एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने पर बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दीपक प्रकाश सदन की गरिमा एवं मर्यादा को बनाए रखते हुए अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे तथा बिहार की जनता से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को सदन में प्रभावी ढंग से उठाकर राज्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
शपथ ग्रहण के उपरांत उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों ने दीपक प्रकाश को शुभकामनाएँ देते हुए उनके सफल एवं उज्ज्वल कार्यकाल की कामना की।
पंचायती राज मंत्री और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बिना किसी सदन के सदस्य बने अब तक मंत्री बने हुए थे।
इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा था.कोर्ट का फैसला आने के पहले ही बीजेपी के विधान पार्षद देवेश कुमार से इस्तीफा कराकर उनके सीट पर दीपक प्रकाश को सदस्य बनाया गया है। एक दिन पहले ही कैबिनेट के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने उनको परिषद सदस्य मनोनीत कर दीपक प्रकाश की पंचायती राज मंत्री बने रहने पर वैधानिक अड़चन दूर कर दिया है। समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान की पात्रता के आधार पर पिछले दरवाजे से किसी मंत्री को संविधान के अनुच्छेद 164 की शर्त पूरी किये जाने पर बहस छिड़ सकती है । दीपक को दूसरी वार बिना किसी सदन के सदस्य बने बगैर मंत्री बने थे।
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